योगी सरकार ने शस्त्र लाइसेंस बनवाने पर लगी रोक को हटाया…

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अब उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। योगी सरकार ने शस्त्र लाइसेंस बनवाने पर लगी रोक को हटा दिया है। निर्धारित प्रारूप आवेदन करने वाले भी अब लाइसेंस के हकदार होंगे शस्त्र लाइसेंस धारक एक समय में 100 कारतूस और 1 वर्ष में अधिकतम 200 कारतूस खरीद सकते हैं।सरकार नया फैसला उच्च न्यायालय के 28 नवंबर 2017 के आदेश के बाद किया है। अब लाइसेंस के लिए फायरिंग टेस्ट की भी आवश्यकता नहीं होगी। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि लाइसेंस जारी करने के आदेश सभी जिलाधिकारियों को दे दिए गए हैं। कुछ श्रेणी के आवेदकों जैसे अपराध पीड़ित,विरासतन, व्यापारी उद्यमी, बैंक संस्थागत,वित्तीय संस्थाएं,सैनिक और अर्धसैनिक पुलिस बल कर्मी, विधायक,सांसद,राज्य स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक निशानेबाजों को वरीयता दी जाएगी।

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