मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने पत्रकार ज्योतिर्मय डे हत्याकांड में गैंगस्टर छोटा राजन समेत 9 लोगों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने आज ही इन सभी नौ लोगों को दोषी ठहराया था। इस मामले में दो अन्य आरोपियों जिग्ना वोरा और पॉलसन को बरी कर दिया है। 11 जून 2011 को मुंबई में पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या कर दी गई थी। मकोका की विशेष अदालत ने इस मामले की अंतिम सुनवाई इस साल फरवरी में शुरू की थी। सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 3 अप्रैल को फैसले की तारीख 2 मई मुकर्रर की थी।
डे को 11 जून 2011 को उस समय गोली मार दी गई थी जब वे पोवई स्थित अपने घर जा रहे थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार गैंगस्टर छोटा राजन के आदमियों सतीश कालिया, अनिल वागमोरे, अभिजीत शिंदे, निलेश शेडगे, अरुण डाके, मंगेश अगवाने और सचिन गायकवाड़ ने जे डे का उनकी मां के घर से पीछा किया था और पोवई गार्डन के पास गोली मार दी थी। अभियोजन पक्ष ने कहा है कि राजन के निर्देश पर डे को गोली मारी गई थी।
अदालत में इस मामले में 11 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील ने कहा था कि राजन ने डे को मारने की योजना बनाई थी क्योंकि मुंबई की एक पत्रिका में उन्होंने राजन के जीवन का चित्रण किया था। मुंबई अपराध शाखा ने बताया है कि डे ने राजन के जीवन पर दो लेख छापे थे। अपराध शाखा ने कहा कि इन लेखो में राजन की अवैध गतिविधियों के बारे में बताया गया था और इसी को लेकर राजन ने उन्हें मारने का निर्देश दिया था।