दीवाली पर रात 8 से 10 के बीच ही जला सकेंगे पटाखा, सुप्रीम कोर्ट में जारी किया निर्देश

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देशभर में पटाखा बिकेगा कि नहीं इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे भारत में पटाखे की बिक्री पर रोक नहीं लगा सकता।सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है की बस लाइसेंस धारी दुकानदार ही पटाखे बेच सकेंगे। पटाखे भी वही होने चाहिए जिससे कम प्रदूषण होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा की ऑनलाइन कंपनी पटाखे नहीं बेचेंगे और अगर ऐसा करते कोई पाया जाता है तो उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सजा सुनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर में दीवाली पर रात 8 से 10 के बीच ही पटाखा जला सकेंगे।

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