जिलाधिकारी ने दिया आदेश,कल नहीं निकाल सकेंगे विजयी जुलूस

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गोरखपुर।

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64-गोरखपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के उप चुनाव में मतगणना के बाद प्रत्याशी का विजय जलूस पूरी तरह प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त जानकारी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने दी। वे कलेक्ट्रेट सभागार में उम्मीदवार एंव राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतगणना प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विजयी प्रत्याशी को पुलिस सुरक्षा में उनके घर तक पहुंचा दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि लोकसभा के 5 विधानसभाओं का स्ट्रांगरूम 14 मार्च को प्रातः 6 बजे प्रेक्षक गण की उपस्थिति में खोला जायेगा। इस समय उम्मीदवार या उनके एजेन्ट को उपस्थित रहना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि मतगणना केन्द्र में प्रत्येक टेबल पर एक एजेन्ट भी तैनात रहेंगे। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में एक वी.वी. पैट मशीन के पर्ची की गणना की जायेगी। वी.वी. पैट मशीन का निर्धारण लाटरी सिस्टम से किया जायेगा। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी। वी.वी. पैट मशीन की गणना समस्त कन्ट्रोल यूनिट की गणना समाप्त होने के बाद की जायेगी। उम्मीदवार इस टेबिल के लिए एक अलग एजेन्ट नियुक्त करेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतों की गणना का परिणाम प्रत्येक विधानसभा में स्क्रीन लगाकर प्रदर्शित किया जायेगा।इसके अलावा प्रत्येक आर.ओ. माइक से भी घोषणा करेंगे।
उन्होंने बताया कि मतगणना की शुरूआत पोस्टल बैलट की गणना से की जायेगी। इसकी गणना आर.ओ. टेबिल पर (वाणिज्य भवन) की जायेगी।कुल 2910 सर्विस मतदाताओं को इलेक्ट्रानिकली मतपत्र भेजा गया था। 12 मार्च की शाम तक कुल 237 मत वापस मिले है।
उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतपत्र पर यदि मतदाता या उसके सत्यापन अधिकारी का हस्ताक्षर नही पाया जाता है या घोषणा पत्र नही मिलता है तो मत अवैध माना जायेगा।14 मार्च को प्रातः 8 बजे से पूर्व तक प्राप्त मतों को ही गणना में शामिल किया जायेगा।
बैठक का संचालन उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ ने किया। इसमें उम्मीदवार, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के अलावा प्रेक्षक डॉ सुबोध कुमार, एडीएम वित्त/नोडल पोस्टल बैलट विधान जायसवाल, सभी एसडीएम/ए.आर.ओ उपस्थित रहे।