अब आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है,तो भी बन जाएगा पासपोर्ट।

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आये दिन लोग देश छोड़ कर कमाने या घूमने विदेश जाया करते है,लेकिन हमें आपको ये पता है कि अपना देश छोड़ विदेश जाने के लिए पासपोर्ट अतिआवश्यक है।बिना पासपोर्ट आप किसी और देश में नहीं जा सकते।आज के समय में पासपोर्ट काफी जरूरी कागजात है। इसे बनवाने की प्रक्रिया अब आसान होने वाली है। इसलिए अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में कई बड़े बदलाव किये हैं।

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अभी तक मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर रखा था।
आपको बताते चले कि अभी तक 26 जनवरी, 1989 या उसके बाद जन्म लिए लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य था। लेकिन अब नगर निगम के रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार के साथ किसी भी सर्टिफाइड अथॉरिटी से बनवाया गया बर्थ सर्टिफिकेट मान्य होगा। किसी एकेडमिक बोर्ड की तरफ से किसी एकेडमिक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया ट्रांसफर या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी पूरी तरह से मान्य होगा। इसके साथ ही दूसरे कागजात जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या ई-आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड भी मान्य होंगे।यही नहीं अब पासपोर्ट के लिए माता-पिता का विवरण देना आवश्यक नहीं है। इसकी जगह आप अभिभावक या लीगल गार्जियन का नाम भी दे सकते हैं। इसमें कोई साधु-संत अपने आध्यात्मिक गुरू का नाम भी दे सकते हैं।

अन्य नियमों में हुए बदलाव।

पासपोर्ट फॉर्म में कॉलम की संख्या को 15 से घटाकर 9 कर दिया है। इसमें A, C, D, E, J और K को हटा दिया गया है। वहीं कुछ कॉलम को मिला दिया गया है।

अब सत्यापन के लिए नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर।

पहले सभी कॉलम एक नोटरी/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट / फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट से सत्यापन (अटेस्टेशन) कराना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आवेदक एक ब्लैंक पेपर पर सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकता है।