सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया प्रमोशन में आरक्षण का अधिकार…
सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण कर पर बड़ा फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण देना जरूरी नहीं हैं। फैसला सुनाते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था इसलिए इस पर फिर से विचार करना जरूरी नहीं है यानी इस मामले को दोबारा सात जजों की पीठ के पास भेजना भी जरूरी नहीं है फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह साफ है कि नागराज फैसले के मुताबिक डाटा चाहिए लेकिन राहत के तौर पर राज्य को वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्त को दिखाने वाला मात्र डाटा एकत्र करना जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों की दलील स्वीकार की है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंकड़े जारी करने के बाद राज्य सरकारें आरक्षण पर विचार कर सकती हैं।
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