योगी के प्राइवेट स्कूलों के मनमानी फीस पर रोक के खिलाफ कोर्ट पहुँचे स्कूल

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निजी स्कूलों ने उत्तर प्रदेश के फीस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इनडिपेन्डेंट स्कूल्स फेडरेशन आफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश करते हुए यूपी सेल्फ फाइनेंस्ड इनडिपेन्डेंट स्कूल्स (फिक्सेशन आफ फीस) अध्यादेश 2018 को असंवैधानिक घोषित कर रद किये जाने की मांग की है।

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याचिका में कहा गया है कि ये अध्यादेश समानता के अधिकार व रोजगार की आजादी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। याचिका में अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गत 9 अप्रैल को फीस अध्यादेश जारी कर निजी स्कूलों की फीस नियमित करने के नियम बनाए हैं।