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बालिका गृह कांड की आरोपी गिरिजा त्रिपाठी को उच्च न्यायालय से मिली जमानत

वर्ष 2014 में रुद्रपुर थाना क्षेत्र के एक लड़की के अपहरण के मामले में गिरिजा त्रिपाठी को उच्च न्यायलय से जमानत मिल गयी है ।हालांकि अभी 3 मामलो में जमानत होना बाकी है,ऐसे में अभी गिरिजा त्रिपाठी को जेल में ही रहना होगा ।

मामला कुछ यूं था कि 21 अप्रैल 2014 को अपर जिला जज कक्ष संख्या 6 की अदालत ने बालिका को उसके परिजनों को सुपुर्द किए जाने का आदेश दिया था, लेकिन बालिका परिजनों को नही मिली।परिजनों ने इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई।

वही 5 अगस्त 2018 के बाद इस मामले को थाना कोतवाली में परिजनों द्वारा धारा 365 व 120 बी अन्तर्गत मामला दर्ज कराया गया था जिसके बाद इस मामले में गिरिजा त्रिपाठी को 20 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया।वहीं अन्य मामलो में उनकी गिरफ्तारी 6 अगस्त को ही हो गयी थी।

सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने गिरिजा को जमानत दे दिया है,लेकिन बालिका गृह काण्ड के आरोप में अभी गिरिजा की जमानत होनी शेष है ।जिसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में लंबित है ।

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